उत्तराखंड

बकरीद अवकाश पर उत्तराखंड सरकार का नया आदेश, 27 नहीं अब 28 मई को रहेगी छुट्टी

उत्तराखंड में ईद-उल-जुहा (बकरीद) के अवकाश को लेकर सरकार ने संशोधित आदेश जारी किया है। पहले जारी वार्षिक अवकाश सूची के अनुसार 27 मई 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन अब शासन ने इसे बदलते हुए 28 मई 2026 कर दिया है।

राज्य सरकार के इस फैसले के बाद हाईकोर्ट प्रशासन ने भी सभी अदालतों के लिए नई अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार 27 मई को हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों में सामान्य सुनवाई और अन्य कार्य नियमित रूप से किए जाएंगे।

शासन के अधिकारियों के मुताबिक त्योहार की तिथि में हुए बदलाव और धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। आदेश जारी होने के बाद सभी विभागों को तत्काल प्रभाव से नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

अब 28 मई को प्रदेशभर में सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और कई सार्वजनिक सेवाओं में अवकाश रहेगा। वहीं 27 मई को दफ्तर खुले रहने से आम लोगों के सरकारी कामकाज प्रभावित नहीं होंगे।

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